इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घर पर कैश रखने की लिमिट तय की है। अगर आपके घर पर लिमिट से अधिक कैश पाया जाता है तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से।
अगर आप अपने घर में ज्यादा कैश रखते हैं , तो यह आपको परेशानी में डाल सकता है। बिजनेसमैन अक्सर अपने घर में कैश रखते है। भले ही वह अगले दिन इसको बैंक में जमा करदें। यह तो अच्छी बात है,लकिन कुछ लोगों के पास कैश अधिक होता है और वे इसे अपने घर में ही रखते हैं। लकिन यह उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। हम आपको यहाँ पर यह बताएंगे की इसके लिए आयकर विभाग ने क्या नियम बनाए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
छापेमारी में हर से कैश निकला – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, आपको अपने घर में कैश रखने की लिमिट पता होनी चाहिए। मालूम हो की इस समय की राज्यों में चुनाव चल रहें है। कई बार यह होता है की छापेमारी के दौरान काफी नगदी पकड़ी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है की आम लोग अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो।
पकड़े जाने पर बताना पड़ेगा सोर्स – अगर आप जांच एजेंसी की पकड़ में आते हैं तो आपको कैश का सोर्स बताना होगा। अगर आपने वह पैसा सही तरिके से कमाया है तो आपके पास उसके पुरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Read More…
अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे है तो सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
कितनी है कैश की लिमिट – अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े गए तो आपको कितना जुर्माना देना होगा ? इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष पर बोर्ड के मुताबिक, अगर आप घर में रखे पैसों का स्त्रोत नहीं बता पाते हैं तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान – एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रूपये से अधिक का लेन-देन करने पर जुर्माना लग सकता है। एक बार में 50,000 रूपये से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रूपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप कैश में 2 लाख रूपये से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते है। 2 लाख रूपये से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। Read More..
30 लाख रूपीसे से अधिक की सम्पति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है।
क्रेडिट-डेबिट कार्ड से बुगतान के समय यदि कोई व्यक्ति एक बार में 1 लाख रूपये से अधिक की राशि का बुगतान करता है टी उसकी जांच की जा सकती है।
कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20 हज़ार से अधिक का नकद लोन नहीं ले सकता है। अगर आप बैंक से 2 करोड़ रूपये से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीफ सर्टिफिकेट देना होगा।
By Neeru Rajput