Home Life Styleसुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: स्ट्रीट डॉग्स का स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: स्ट्रीट डॉग्स का स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अनिवार्य

by admin
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: स्ट्रीट डॉग्स का स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अनिवार्य

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों (Street Dogs) को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद ही उनके उसी इलाके में छोड़ा जाए।

इससे पहले दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने यह नया निर्णय लिया। आदेश के मुताबिक, रेबीज़ से ग्रस्त कुत्तों को किसी भी हाल में वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की इजाज़त नहीं होगी। कोर्ट का मानना है कि इस व्यवस्था से इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन कायम होगा, साथ ही लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

आदेश का प्रभाव

नगर निगम और स्थानीय प्रशासन अब कुत्तों के वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन की प्रक्रिया तेज़ करेंगे।

आम नागरिकों को सड़कों या पार्कों जैसी पब्लिक प्लेसेस पर कुत्तों को खाना खिलाने से बचना होगा।

बीमार और रेबीज़ से ग्रस्त कुत्तों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

यह आदेश पूरे देश के लिए लागू होगा और उम्मीद की जा रही है कि इससे स्ट्रीट डॉग्स से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी।

2 comments

Isa Bolivar November 1, 2025 - 12:14 pm

Good News

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Isa Bolivar November 5, 2025 - 1:17 pm

Right News

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